भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा- 97
(दस वर्ष से कम आयु के बालक के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण)
जो कोई दस वर्ष से कम आयु के किसी बालक का इस आशय से व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे बालक के शरीर पर से कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले ले, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के लिऐ भी दायी होगा। अपराध का वर्गीकरण
अपराध का वर्गीकरण
सजा:- 7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना
अपराध:- संज्ञेय
जमानत:- अजमानतीय
विचारणीय:- प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय
अशमनीय:- समझौता करने योग्य नहीं